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शाहजहाँपुर: फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, 9 जन सेवा केंद्र सस्पेंड

शाहजहाँपुर: फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर प्रशासन का हंटर, 9 जन सेवा केंद्र सस्पेंड

संवाददाता: मुबारक अली

शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में किसानों की ‘फार्मर रजिस्ट्री’ के महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले जन सेवा केंद्रों (CSC) पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अपर जिलाधिकारी (ADM) वित्त एवं राजस्व, अरविंद कुमार ने कार्य में सहयोग न करने और निर्देशों की अवहेलना करने पर जिले के 9 जन सेवा केंद्रों की आईडी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से जिले के अन्य सेवा केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है।

शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है। इस वृहद अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत सहायक, लेखपाल, कोटेदार, ग्राम प्रधान, कृषि विभाग की टीमें और CSC-VLE दिन-रात जुटे हुए हैं। हालांकि, एडीएम और उनकी टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई केंद्र संचालक शासन की इस प्राथमिकता वाली योजना में रुचि नहीं ले रहे थे और कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं कर रहे थे। गौरतलब है कि इस संबंध में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में भी कई बार लिखित और मौखिक रूप से चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन सुधार न होने पर यह दंडात्मक कदम उठाया गया है।

निलंबन की जद में आने वाले केंद्रों में अल्लाहगंज के पीरगंज स्थित अखिलेश कुमार जन सेवा केंद्र और तस्लीम जन सेवा केंद्र, ठीकरी के राहुल जन सेवा केंद्र, कुटरा के राहुल जन सेवा केंद्र तथा सीसोरी के रमेश चन्द्र जन सेवा केंद्र शामिल हैं। इनके अलावा पुवायां क्षेत्र के जेवा रोड लखपेड़ा स्थित आशु आधार संशोधन केंद्र, निगोही रोड के बालाजी जन सेवा केंद्र, काशीराम नगर के प्रमोद जन सेवा केंद्र और तिलहर के निगोही अंतर्गत ग्राम मिलकीय के राजीव कुमार जन सेवा केंद्र की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

एडीएम अरविंद कुमार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संचालकों को समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि भविष्य में लापरवाही मिलने पर और भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

 

 

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