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बदायूँ में 9 से 11 सितंबर तक विशेष लोक अदालत और 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

बदायूँ में 9 से 11 सितंबर तक विशेष लोक अदालत और 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

बदायूं। बदायूँ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नौ से ग्यारह सितंबर 2026 तक छोटे और लघु प्रकृति के आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद बारह सितंबर 2026 को द्वितीय शनिवार के अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत और आर्बिट्रेशन से जुड़े मुकदमों की विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी।

इस दौरान शमनीय वाद, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, बिजली चोरी, बैंक ऋण वसूली, चेक बाउंस और यातायात चालान से जुड़े मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तहत एक अगस्त से तीस दिसंबर 2026 तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 भी चलाया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ता विवाद और दुर्घटना दावे से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया है।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता और पुराना न्यायालय शुल्क भी वापस मिल जाता है। इन फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, जिससे मुकदमों से हमेशा के लिए राहत मिल जाती है। प्राधिकरण ने सभी संबंधित लोगों से इस पहल का लाभ उठाकर अपने मामलों का आपसी समझौते से समाधान कराने की अपील की है।

 

 

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