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दिव्यांग दंपत्तियों को मिलेगा 15 से 35 हजार रुपये तक शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार।

वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में विवाह करने वाले दंपत्ति कर सकते हैं आवेदन, विभागीय पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन पंजीकरण।

बदायूं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विवाह करने वाले पात्र दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को विभागीय पोर्टल [https://divyangjan.upsdc.gov.in](https://divyangjan.upsdc.gov.in?utm_source=chatgpt.com) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ दंपत्ति की संयुक्त नवीनतम फोटो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी।

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए दंपत्ति का भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी अथवा कम से कम पांच वर्ष का अधिवासी होना आवश्यक है। दंपत्ति का कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित नहीं होना चाहिए। विवाह के समय वर की आयु 21 से 45 वर्ष तथा वधू की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सदस्य का पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए और उनके विरुद्ध महिला उत्पीड़न अथवा अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

योजना के तहत सामान्य युवक या युवती अथवा दिव्यांगजन के साथ सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किए जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करना स्वैच्छिक होगा।

दिव्यांगता के आधार पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत वर के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये, वधू के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये और वर-वधू दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग की ओर से 25 दिव्यांग दंपत्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन संबंधी सहायता के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति विकास भवन, बदायूं स्थित कक्ष संख्या 103 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 

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