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बदायूं: एक अक्टूबर से ओवरलोड स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने कसे शिकंजा।

एक अक्टूबर से ओवरलोड स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने कसे शिकंजा।

बदायूँ। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन और सड़क सुरक्षा मानकों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने ओवरलोडिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि 01 अक्टूबर से क्षमता से अधिक बच्चे ले जाते पाए जाने पर वाहन स्वामी और संबंधित विद्यालय दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। विद्यालय प्रबंधन प्रत्येक वाहन में निर्धारित संख्या में बच्चे बैठाना सुनिश्चित करें और इसका प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को दें।

वाहनों के संचालन के संबंध में स्पष्ट किया गया कि केवल फिट और सुरक्षित वाहनों का ही प्रयोग हो। बस व वैन का फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध होना अनिवार्य है। चालक-परिचालक निर्धारित वर्दी में रहें और उनके चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किए जाएं। वाहनों में प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास और सीट बेल्ट होना आवश्यक है।

यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों के आसपास स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, नो-पार्किंग और संकेतकों की व्यवस्था करने तथा हर विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। स्कूल डायरी में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा वाहन न चलाने का संदेश अंकित कराने और अभिभावकों से नाबालिग को वाहन न देने की अपील करने को भी कहा गया है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि बताते हुए 01 अक्टूबर से नियमित जांच और अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मानवेंद्र सिंह, एआरटीओ हरिओम गौतम, बीएसए, डीआईओएस, यातायात पुलिस और विभिन्न विद्यालयों के अधिकारी-प्रबंधक उपस्थित रहे।

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