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शाहजहांपुर: पराली जलाने पर शाहजहांपुर प्रशासन का डंडा: ₹30 हजार जुर्माना, जेल और सट्टा निरस्त; कंबाइन मशीनें होंगी सीज।

 

पराली जलाने पर शाहजहांपुर प्रशासन का डंडा: ₹30 हजार जुर्माना, जेल और सट्टा निरस्त; कंबाइन मशीनें होंगी सीज।

संवाददाता, मुबारक अली 

शाहजहांपुर। जिले में पराली और गन्ने की पत्ती जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने पर नियमों के तहत ₹30,000 तक का जुर्माना और जेल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कड़ी प्रशासनिक नीतियों के तहत, पराली जलाने वाले किसानों का गन्ना सट्टा निरस्त करने के साथ-साथ सरकारी धान खरीद, खाद-बीज और अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण रोकथाम के मद्देनजर प्रशासन ने यह सख्त रुख अपनाया है।

इसी क्रम में बिना एसएमएस (सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम) यंत्र के धान कटाई करने वाली कंबाइन मशीनों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, प्रशासन गांवों में रात्रि चौपाल लगाकर किसानों को पराली न जलाने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य विकास अधिकारी उत्कृष्ट द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, उप कृषि निदेशक पीके मिश्रा, उप जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक प्रबंधक सहकारिता, सहायक निदेशक मत्स्य, तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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