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भ्रूण लिंग की जांच कराने पर कठोर सजा का प्रावधान: डॉ. महेश पाल।

भ्रूण लिंग की जांच कराने पर कठोर सजा का प्रावधान: डॉ. महेश पाल।

आनन्द पाण्डेय, संवाददाता 

इटावा। चकरनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश रजत सिंह जैन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज रूपेंद्र सिंह टोंगर के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर चकरनगर में भ्रूण लिंग की जांच को लेकर विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महेश पाल ने कहा कि बेटियां समाज की आत्मा हैं और उनका जन्म रोका जाना गंभीर अपराध है। उन्होंने लोगों को चेताया कि भ्रूण लिंग की जांच करवाना या करवाने में मदद करना कानून के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। डॉ. पाल ने कहा कि बेटियों की संख्या घटने से समाज में कई समस्याएं और अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे बेटियों को जन्म दें, उनका पालन-पोषण करें और उन्हें शिक्षित करें।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वयंसेवक/अधिकार मित्र अश्विनी त्रिपाठी ने बताया कि यदि कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड केंद्र भ्रूण लिंग की जांच करता है या कराता है या किसी को जानकारी देता है, तो पहली बार अपराध करने पर 3 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार अपराध करने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में अपराधी को किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिलेगी।

इस अवसर पर आशा बहुएं और क्षेत्रीय महिलाएं जैसे प्रियंका, नेहा, कमला देवी, गीत देवी, उर्मिला, रंजना, ममता, शारदा, खुशबू, अनारकली, हाजरा बेगम सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं।

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