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फर्रुखाबाद से बड़ी खबर – बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह को 6 माह की सजा।

फर्रुखाबाद से बड़ी खबर – बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह को 6 माह की सजा।

दीपक शुक्ला, संवाददाता 

फर्रुखाबाद। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नागेंद्र सिंह पर आचार संहिता और महामारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने विधायक को 6 महीने की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह मामला वर्ष 2022 का है, जब कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था, जिस पर अब जाकर फैसला सुनाया गया है।

हालांकि विधायक नागेंद्र सिंह को कोर्ट से राहत भी मिली है। उन्हें 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

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