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बदायूँ: डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन में आधार के अंतिम 4 अंक अनिवार्य।

बदायूँ: डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन में आधार के अंतिम 4 अंक अनिवार्य।

जनपद के मतदाता सूची में सुधार के लिए निर्देश।

बदायूँ। अपर जिलाधिकारी (प्र0) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरूण कुमार ने बताया कि पंचायत निर्वाचन नामावली 2021 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन बीएलओ के माध्यम से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सत्यापन के उपरांत, मतदाता को उनके वास्तविक निवास स्थान पर बनाए रखा जाएगा और अन्य स्थानों से नियमानुसार उनका नाम विलोपित किया जाएगा।

सत्यापन प्रक्रिया और आधार अंक

अरूण कुमार ने बताया कि यदि किसी विकास खंड की ग्राम पंचायतों में किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से दिख रहा है, तो निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय सत्यापन के बाद, सामान्य रूप से निवास करने वाली ग्राम पंचायत में नाम रखा जाएगा और अन्य स्थानों से हटाया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं का नाम, पिता/पति/माता का नाम और लिंग समान है और सत्यापन में सही पाए जाते हैं, उनके आधार कार्ड के अंतिम चार अंक बीएलओ द्वारा अंकित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया में उनका नाम गलती से हटाया न जाए।

जनता को जानकारी और निर्देश

अपर जिलाधिकारी ने आम जनता को सूचित किया कि यदि किसी मतदाता का नाम डुप्लीकेट सूची में है, तो वे अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक बीएलओ को अवश्य उपलब्ध कराएँ। ऐसा न करने पर उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जा सकता है।

इस कदम का उद्देश्य पंचायत चुनाव के समय मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना और किसी भी मतदाता का अधिकार सुरक्षित रखना है।

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