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दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई।

डीएम ने 24 अक्टूबर तक स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य।

बदायूं। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने संबंधित अधिकारियों को अस्थाई शेड से आतिशबाजी की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया में विस्फोटक नियमावली, 2008 के संशोधित नियम 84 तथा 9 जनवरी 2019 की अधिसूचना का पूर्ण पालन कराया जाए।

उन्होंने कहा कि अस्थाई शेड के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले संबंधित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। केवल उन्हीं स्थानों को मंजूरी दी जाएगी, जो घनी आबादी से दूर, खुले और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों।

24 अक्टूबर तक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 24 अक्टूबर 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर चयनित स्थानों की सूची और स्पष्ट आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएं। इससे दीपावली से पहले अस्थाई आतिशबाजी बिक्री के लाइसेंस समयबद्ध तरीके से जारी किए जा सकेंगे।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

डीएम ने लाइसेंसधारियों द्वारा नियम-84 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों और संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा की ओर से जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। बिना अनुज्ञप्ति आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि शिथिलता के कारण कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान आतिशबाजी की बिक्री को सुरक्षित और नियमानुसार संचालित कराना है।

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