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सामूहिक दुष्कर्म व तेजाब हमले के दोषियों को दोहरा आजीवन कारावास। 

सामूहिक दुष्कर्म व तेजाब हमले के दोषियों को दोहरा आजीवन कारावास। 

गुलाम नबी कुरैशी, संवाददाता 

बलरामपुर। इंटर की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और तेजाब हमले के मामले में जिला जज की अदालत ने दो दोषियों को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर चार-चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला घटना के लगभग दस माह के भीतर सुनाया गया।

यह घटना 29 मार्च 2025 की बताई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिद्धार्थनगर जनपद की 20 वर्षीय छात्रा परीक्षा देकर लौट रही थी, तभी खुटेहना तिराहे के पास आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। उसे कार से सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने छात्रा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे मृत समझकर सड़क किनारे छोड़ दिया। बाद में राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को उपचार के लिए लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लंबे इलाज के बाद उसकी जान बच सकी।

मामले में पुलिस ने साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने अजय कुमार उर्फ गौरी शंकर निवासी बालगढ़वा, जनपद सिद्धार्थनगर तथा धमेंद्र सोनी उर्फ आकाश को दोषी ठहराते हुए दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत के फैसले के बाद पीड़िता ने इसे न्याय की जीत बताया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह निर्णय गंभीर अपराधों के प्रति कानून की कठोरता को दर्शाता है।

 

 

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