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दीपावली पर आतिशबाजी की दुकानों के लिए सुरक्षा मानक तय, दो दुकानों के बीच रहेगी तीन मीटर की दूरी।

6 से 8 नवंबर तक जारी होंगे अस्थायी दुकानों के लाइसेंस, प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों की अनुमति।

बदायूं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के लिए प्रशासन ने सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए 6 नवंबर से 8 नवंबर 2026 तक तीन दिनों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी अवनीश राय के निर्देशानुसार दुकानों की स्थापना और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का पालन अनिवार्य होगा।

निर्धारित नियमों के अनुसार, आतिशबाजी की दुकानों के किसी भी एक समूह यानी क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, एंबुलेंस और कम से कम दो अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। क्लस्टर का चयन पर्याप्त भूमि और अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। दुकानों को निर्धारित लेआउट के अनुसार ही स्थापित करने की अनुमति होगी।

प्रशासन ने दुकानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। प्रत्येक दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। वहीं, किसी संरक्षित कार्य या संरचना से दुकानों की दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए। दुकानों को आमने-सामने लगाने की अनुमति नहीं होगी।

अग्नि सुरक्षा के मद्देनजर सभी दुकानें टिन शेड या अग्निरोधक सामग्री से बने शेड में ही लगाई जाएंगी। दुकानों और शेड में विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। खुले या लटकते बिजली के तार, नग्न प्रकाश व्यवस्था, गैस लैंप और तेल से जलने वाले लैंप का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। प्रशासन का उद्देश्य दीपावली के दौरान आग लगने और अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका को कम करना तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

 

 

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