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बदायूँ: 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

बदायूँ: 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल।

बदायूँ। जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की जघन्य घटना के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। घटना के 48 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं जोड़ दी हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना वजीरगंज में सैदपुर निवासी निजाकत (35) पुत्र सैयद अली के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान 9 जुलाई को जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2)/76 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 को शामिल किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. हृदेश कठेरिया और क्षेत्राधिकारी बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने जाल बिछाकर नंदवारी रोड से नामजद आरोपी निजाकत को धर दबोचा।

आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

इस कार्यवाही को अंजाम देने वाली टीम में वजीरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक उम्मेद सिंह पोसवाल, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रिंस चौधरी और कांस्टेबल सचिन कसाना मुख्य रूप से शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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