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शाहजहांपुर: वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: जिला प्रशासन ने समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ की संपत्ति की कुर्की। 

वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: जिला प्रशासन ने समाज कल्याण अधिकारी की 4.49 करोड़ की संपत्ति की कुर्की। 

मुबारक अली | संवाददाता

शाहजहांपुर। वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के एक बड़े मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी की करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।

प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष जून 2023 में सामने आए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार को गैंग लीडर मानते हुए उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसी क्रम में उनकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 4 करोड़ 49 लाख 24 हजार 948 रुपये बताया गया है। इसमें राजेश कुमार के नाम पंजीकृत एक महिंद्रा एक्सयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो वाहन तथा उनके पुत्र के नाम पंजीकृत होंडा एलिवेट जेडएक्स कार शामिल है।

इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों में जनपद सीतापुर के तहसील सिंधौली अंतर्गत ग्राम अटरिया में स्थित कृषि भूमि, लखनऊ के ग्राम पारा रिंग रोड पर उनकी पत्नी श्रीमती मंगीता सिंह के नाम स्थित 120.817 वर्गमीटर का निर्मित भवन तथा जनपद लखनऊ के ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी में स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।

प्रशासन का कहना है कि भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में गबन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

 

 

 

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