Breaking News

पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने का मिलेगा मौका, डीएम ने जारी किए निर्देश।

पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन कराने का मिलेगा मौका, डीएम ने जारी किए निर्देश।

बदायूं। पंचायतों की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम में सुधार कराने और अपात्र नाम हटवाने के लिए नागरिकों को अवसर दिया गया है। सभी अर्ह भारतीय नागरिक इसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन कर सकते हैं।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अवनीश राय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए प्रपत्र-2, नाम में संशोधन कराने के लिए प्रपत्र-3 तथा सूची से नाम हटवाने के लिए प्रपत्र-4 पर आवेदन किया जा सकता है। संबंधित आवेदन आवश्यक अभिलेखों के साथ अपनी ग्राम पंचायत के बीएलओ अथवा संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-9 के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद ऑनलाइन डाटा एंट्री कराकर नामों के परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा-9 (8) के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई सुधार, नाम हटाने या नया नाम जोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश-2005 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने और नाम हटाने की प्रक्रिया की जाएगी।

 

 

Spread the love

Check Also

ग्राम सुजावली में रामलीला का भव्य शुभारंभ, मयंक गुप्ता व सौरव गुप्ता ने फीता काटकर किया उद्घाटन।

ग्राम सुजावली में रामलीला का भव्य शुभारंभ, मयंक गुप्ता व सौरव गुप्ता ने फीता काटकर …