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जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस सुनवाई कार्य का किया औचक निरीक्षण, दस्तावेजों की अनिवार्यता पर दिया विशेष जोर।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस सुनवाई कार्य का किया औचक निरीक्षण, दस्तावेजों की अनिवार्यता पर दिया विशेष जोर।

मुबारक अली, संवाददाता

शाहजहांपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर और जिला सूचना कार्यालय में चल रहे नोटिस सुनवाई कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने “नो मैपिंग” श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं से उनके दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के वैध दस्तावेजों में से किसी एक पहचान पत्र को लेकर आना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस सुनवाई के दौरान संबंधित बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं से संबंधित किसी भी जानकारी या शंका का तुरंत समाधान किया जा सके।

उन्होंने बताया कि मतदाताओं को अपने साथ केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र सहित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य वैध दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि दस्तावेजों की संख्या मतदाता की जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की गई है—

30 जून 1987 तक जन्मे मतदाता: स्वयं का एक वैध दस्तावेज।

01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता: स्वयं का एक दस्तावेज एवं माता-पिता में से किसी एक का एक दस्तावेज।

03 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे मतदाता: स्वयं का एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज अनिवार्य।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत गणना अवधि में बीएलओ द्वारा “नो मैपिंग” श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हीं नोटिसों के आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित स्थलों पर सुनवाई कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे नोटिस पर अंकित तिथि, समय एवं स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में भाग लें, ताकि निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त एस.के. सिंह, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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