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शाहजहांपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल।

शाहजहांपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल।

संवाददाता, मुबारक अली 

शाहजहांपुर। थाना कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला 16 जून 2026 का है, जब पीड़िता की चाची ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग भतीजी घर से मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया।

पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) की बढ़ोतरी की गई। जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान अरमान उर्फ अज्जू (19), निवासी मोहल्ला बाडूजई प्रथम, थाना सदर बाजार के रूप में हुई।

प्रभारी निरीक्षक अजय राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर 18 जून की दोपहर डैम रोड स्थित पुल के समीप घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय राय, उप निरीक्षक विनय कुमार, उप निरीक्षक अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल मिनहाज अहमद एवं कांस्टेबल भूपेंद्र शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

 

 

 

 

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