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पॉक्सो अधिनियम के प्रति छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक।

पॉक्सो अधिनियम के प्रति छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक।

बदायूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जनपद बदायूँ के विभिन्न विद्यालयों में ‘पॉक्सो अधिनियम-2012’ के प्रति विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर से 01 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जिले के कई शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ब्लूमिंग डेल स्कूल में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी (सिविल जज सी.डी.) ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सही लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ की पहचान समझाते हुए किसी भी अनुचित व्यवहार की तुरंत शिकायत परिजनों या शिक्षकों से करने के लिए प्रेरित किया। वहीं कस्तूरबा गांधी स्कूल में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिन्कू की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षा उपायों व पॉक्सो कानून के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

जिले के कुंवर रूकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, जीआईसी खुनक, राजाराम इंटर कॉलेज, मिशन इंग्लिश स्कूल, टीटी कॉन्वेंट सहित बिसौली, दातागंज, उझानी व बिल्सी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की। इस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों को इंटरनेट और सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) का सुरक्षित उपयोग करने तथा अश्लील सामग्री से दूर रहकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। कार्यक्रमों में जनपद न्यायालय के कर्मचारी, पराविधिक स्वयंसेवक और विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे।

 

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