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जिला अस्पताल में कानूनी जागरूकता शिविर, मरीजों को मिली अधिकारों की जानकारी।

जिला अस्पताल में कानूनी जागरूकता शिविर, मरीजों को मिली अधिकारों की जानकारी।

मोहम्मद वसीम, संवाददाता 

बरेली। जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर ने इलाज के साथ-साथ कानूनी जानकारी देने की पहल को मजबूत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में मरीजों और उनके परिजनों को विभिन्न कानूनों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।

पीएलवी अवधेश शर्मा की पहल पर आयोजित शिविर में चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सीमा सिंह, डॉ. गोविंद और सीनियर कंसल्टेंट अल्पना सक्सेना सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को प्रभावी बनाया।

शिविर के दौरान संवाद के माध्यम से मरीजों और तीमारदारों को सीधे जोड़ा गया और उन्हें सरल भाषा में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य फोकस पीसीपीएनडीटी एक्ट रहा, जिसके तहत भ्रूण लिंग जांच पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस कानून के उल्लंघन पर तीन से पांच वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान बताया गया।

इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। नालसा हेल्पलाइन 15100 के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलने की बात बताई गई।

शिविर में मौजूद लोगों ने जानकारी में रुचि दिखाते हुए अपने सवाल भी पूछे, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया।

यह आयोजन स्वास्थ्य संस्थानों को केवल उपचार तक सीमित न रखकर सामाजिक और कानूनी जागरूकता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

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