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उन्नाव मामले में पूर्व विधायक को सशर्त राहत, सजा पर हाईकोर्ट की रोक।

उन्नाव मामले में पूर्व विधायक को सशर्त राहत, सजा पर हाईकोर्ट की रोक।

सनोज कुमार, संवाददाता 

उन्नाव। उन्नाव दुष्कर्म प्रकरण में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त राहत मिली है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा को फिलहाल निलंबित करते हुए सजा के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी तरह से मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा।

हाईकोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए रिहाई के साथ कई कठोर शर्तें लागू की गई हैं। आदेश के अनुसार सेंगर पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा। देश से बाहर जाने की संभावना को रोकने के लिए उनका पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराया जाएगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया तो उनकी जमानत तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और उन्हें दोबारा जेल भेजा जा सकता है।

गौरतलब है कि उन्नाव दुष्कर्म मामला लंबे समय तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। निचली अदालत ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई लंबित है और अंतिम फैसला आना अभी शेष है।

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