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बदायूं अदालत का फैसला: सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आरोपों से बरी।

बदायूं अदालत का फैसला: सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आरोपों से बरी।

राष्ट्रीय न्यूज टुडे 

बदायूं। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को बदायूं की अदालत से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप से जुड़ा था।

अदालत में चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, जिसके चलते सांसद को दोषमुक्त करार दिया गया। फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई।

दरअसल, आरोप था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव ने शहर के एक लॉन में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बैठक आयोजित कर उन्हें कथित रूप से प्रलोभन देने की कोशिश की थी। इस मामले में तत्कालीन सदर एसडीएम सुखलाल प्रसाद वर्मा की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने सांसद सहित कुल 28 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, इस मामले में जून 2024 में अन्य आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी थी। मुकदमे में कोविड-19 और आपदा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित धाराएं भी जोड़ी गई थीं।

मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सांसद को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता और पूर्व एडीजीसी जगत सिंह यादव ने बताया कि बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी और अदालत ने तथ्यों के आधार पर यह निर्णय दिया।

यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

 

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