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मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र या वैकल्पिक दस्तावेज जरूरी।

मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र या वैकल्पिक दस्तावेज जरूरी।

बदायूं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारु और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

उन्होंने बताया कि प्रतिरूपण रोकने के लिए ऐसे मतदाता, जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें मतदान से पहले पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो वह अपनी पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है।

वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र शामिल हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक एवं पार्षद को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक को नियोजित करने वाले शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र भी मान्य होगा।

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