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बयान में हेरफेर का मामला: कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, उपनिरीक्षक निलंबित।

बयान में हेरफेर का मामला: कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, उपनिरीक्षक निलंबित।

मुबारक अली, संवाददाता 

शाहजहांपुर। जलालाबाद क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के बयान में कथित हेरफेर का मामला सामने आने के बाद न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में न्यायालय के आदेश पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जांच में दोषी पाए जाने पर एक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, एक नाबालिग लड़की अपनी इच्छा से एक नाबालिग लड़के के साथ चली गई थी। पुलिस द्वारा दोनों को बरामद करने के बाद लड़की का बयान लिया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी। आरोप है कि पुलिस ने उसके बयान में बदलाव करते हुए इसे उलट अर्थ में दर्ज कर दिया, जिसके आधार पर लड़के को जेल भेज दिया गया।

मामला न्यायालय पहुंचने पर Manish Kumar ने वीडियो रिकॉर्डिंग का अवलोकन किया, जिसमें लड़की का वास्तविक बयान स्पष्ट हो गया। न्यायालय ने इसे गंभीर मामला मानते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।

न्यायालय के निर्देश पर थाना जलालाबाद प्रभारी, उपनिरीक्षक संजीव कुमार और महिला आरक्षी काजल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक Saurabh Dixit द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण भवरे दीक्षा को सौंपी गई।

जांच में उपनिरीक्षक संजीव कुमार दोषी पाए गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।

 

 

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