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बदायूं: 12 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, आपसी सुलह-समझौते से होंगे मामलों का निस्तारण।

बदायूं: 12 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन, आपसी सुलह-समझौते से होंगे मामलों का निस्तारण।

बदायूं: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नई दिल्ली) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (लखनऊ) के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय परिसर बदायूं में आगामी 12 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री विवेक संगल की अध्यक्षता में संपन्न होगा।

लोक अदालत के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं

  • निशुल्क निस्तारण: लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क (फीस) देय नहीं होता है।
  • न्याय शुल्क की वापसी: न्यायालय में लंबित मामलों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण होने पर जमा किए गए न्याय शुल्क की वापसी की पूरी व्यवस्था होती है।
  • अंतिम निर्णय: लोक अदालत में पारित निर्णय या समझौते के विरुद्ध आगे कोई अपील दायर नहीं की जाती है।
  • सहज प्रक्रिया: कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया पूरी तरह सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है, जिससे पक्षों के बीच आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

किन मामलों का होगा निस्तारण?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के मुकदमों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

  • सिविल प्रकृति के वाद और आपराधिक शमनीय वाद
  • राजस्व वाद तथा धारा 138 पराक्रम्य लिखत (एनआई) अधिनियम के मामले
  • बैंक वसूली से संबंधित वाद और मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं
  • पारिवारिक वाद, श्रम वाद और भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद
  • विद्युत, जल-कर एवं दूरसंचार बिलों से संबंधित विवाद
  • इसके अलावा ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें भी ‘वाद पूर्व सुनवाई’ (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।

प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती सुमन तिवारी ने जनपद के सभी सम्मानित वादकारीगणों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में 12 सितंबर को समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों और विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत के इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं।

 

 

 

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