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हाईकोर्ट का अहम आदेश: सपा नेता रेहान खान व परिवार को राहत, केस खत्म।

हाईकोर्ट का अहम आदेश: सपा नेता रेहान खान व परिवार को राहत, केस खत्म।

मोहम्मद असलम, संवाददाता 

लखीमपुर खीरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है।

यह मामला जनपद खीरी के थाना पलिया से जुड़ा हुआ था, जहां रेहान खान समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए रेहान खान की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र भेजा। मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और अंततः आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकल आया।

मध्यस्थता केंद्र से सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर को समाप्त करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर अब इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस निर्णय के बाद रेहान खान और उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं उनके खिलाफ चल रहा कानूनी विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।

 

 

 

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