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बिना डिग्री इलाज का आरोप! सहसवान के “नीलम हॉस्पिटल” को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस।

MOIC ने संचालक को जारी किया नोटिस, 15 मार्च तक मांगे प्रमाणपत्र, अन्यथा एफआईआर की चेतावनी।

सहसवान (बदायूं)। कस्बा सहसवान में बिना वैध डिग्री और पंजीकरण के चिकित्सा कार्य करने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 नम्बर चौराहा स्थित “नीलम हॉस्पिटल” के संचालक को नोटिस जारी किया है। नोटिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सहसवान के चिकित्सा प्रभारी (MOIC) की ओर से जारी किया गया है।

जारी नोटिस के अनुसार अस्पताल के संचालक अशोक कुमार पुत्र हरप्रसाद के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी कि वह बिना अधिकृत चिकित्सा डिग्री और वैध पंजीकरण के चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। शिकायत के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि बिना वैध डिग्री और पंजीकरण के चिकित्सा कार्य करना United Provinces Medical Act 1939 तथा Indian Medical Council Act 1956 का उल्लंघन है। संचालक को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस प्राप्त होने के दो दिन के भीतर अपने सभी चिकित्सा प्रमाण पत्र, डिग्री, राज्य चिकित्सा पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मूल अभिलेखों सहित सीएचसी सहसवान कार्यालय में प्रस्तुत करें।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि 15 मार्च 2026 तक मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि वह जानबूझकर शासन के नियमों के विरुद्ध अनधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बताया गया है कि यह कार्रवाई आईजीआरएस शिकायत संख्या 40014926007975 के आधार पर की गई है। मामले की सूचना पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भी भेज दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संचालित कथित झोलाछाप क्लीनिकों और अवैध अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी प्रकार सख्ती जारी रही तो अवैध इलाज करने वालों पर लगाम लगेगी और मरीजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

 

 

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