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सहसवान: भाई की आत्महत्या के मामले में पीड़ित ने एडीजी से लगाई गुहार, विवेचना पर उठाए सवाल।

भाई की आत्महत्या के मामले में पीड़ित ने एडीजी से लगाई गुहार, विवेचना पर उठाए सवाल।

सहसवान (बदायूं)। थाना सहसवान क्षेत्र के ग्राम अलेहदादपुर धोबई निवासी ओमेन्द्र पुत्र राजवीर सिंह ने अपने 23 वर्षीय भाई ज्ञानचन्द्र की आत्महत्या के मामले में अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बरेली जोन को दो पृष्ठीय शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने आरोपों के समर्थन में एक वीडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई है, जिसमें उसने मामले से जुड़ी अपनी बात रखी है।

शिकायती पत्र के अनुसार, ओमेन्द्र की पत्नी श्रीमती प्रीति देवी कुछ दिन पूर्व नाराज होकर अपने मायके चली गई थीं। आरोप है कि इसी मामले को लेकर गांव के नरेश, रामबाबू, प्रमोद, रामस्वरूप उर्फ नन्हे, रुम सिंह, तालेवर पुत्रगण ओमप्रकाश तथा संतू पुत्र लालाराम ने प्रीति देवी के गायब होने का शक ओमेन्द्र के छोटे भाई ज्ञानचन्द्र पर जताया।

पीड़ित का आरोप है कि 20 अगस्त 2026 की रात करीब 10 बजे उक्त लोग कथित तौर पर हथियार लेकर उसके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए ज्ञानचन्द्र को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस घटना के बाद ज्ञानचन्द्र काफी भयभीत हो गया था। अगले दिन 21 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वह शौच के लिए खेत की ओर गया। पीड़ित के अनुसार, इसी दौरान कथित आरोपी उसे तलाश कर रहे थे। इसके बाद ज्ञानचन्द्र ने खेत में बनी झोपड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

मामले में थाना सहसवान में 25 अगस्त 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 0429/2026 धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पीड़ित ने अपने शिकायती पत्र और वीडियो में विवेचना को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नामजद आरोपियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई और कुछ आरोपी गांव में खुलेआम घूमते हुए परिवार को धमका रहे हैं।

पीड़ित ने वीडियो में कथित रूप से आरोप लगाया है कि विवेचक द्वारा चालान करने और खर्चे की बात कहते हुए उससे 10 हजार रुपये की मांग की गई, जिसमें से 4 हजार रुपये लिए गए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

शिकायती पत्र के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को नरेश और तालेवर नाम के दो आरोपियों को पकड़ा गया था। पीड़ित का आरोप है कि इनमें से एक को जेल भेज दिया गया, जबकि तालेवर के खिलाफ धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत उपजिलाधिकारी सहसवान के समक्ष कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया गया।

पीड़ित परिवार ने एडीजी बरेली जोन से मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को निर्देशित कर सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कराने तथा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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