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कांट में जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास।

कांट में जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल का कारावास।

मुबारक अली, संवाददाता

शाहजहांपुर। कांट थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला 28 जून 2021 का है। पट्टी पूर्वी निवासी सीता देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश को लेकर रामसिंह और कल्लू पुत्र रतनलाल ने उनके पति के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हुए थे।

शिकायत के आधार पर कांट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने संबंधित भौतिक, मौखिक और चिकित्सकीय साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस मॉनीटरिंग सेल, कांट थाना पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

साक्ष्यों और सुनवाई के बाद एडीजे-04 शाहजहांपुर की अदालत ने रामसिंह तथा कल्लू उर्फ कल्लू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत दोषी माना। अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस, मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के स्तर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी का सिलसिला जारी है।

 

 

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