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बलरामपुर: फर्जी लाइसेंस बनवाकर मांस विक्रय का खुलासा, उतरौला पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

 

फर्जी लाइसेंस बनवाकर मांस विक्रय का खुलासा, उतरौला पुलिस ने दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

गुलाम नबी कुरैशी, संवाददाता 

बलरामपुर। थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर “हफीज फूड्स” प्रोपराइटर के नाम से फर्जी लाइसेंस बनवाकर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देश पर की गई।

अभिहित अधिकारी/केन्द्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी उ0प्र0-2, FSSAI उत्तरी क्षेत्र गाजियाबाद, रत्ना श्रीवास्तव तथा अभिहित अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फाइल नम्बर E-16/Complaint/UP 2/Balrampur/FSSAI/ NR/2025 दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर हफीज फूड्स प्रोपराइटर मो0 हफीज पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी मोहल्ला रफीनगर वार्ड नंबर 16, बलरामपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

इसी क्रम में दिनांक 21.12.2025 को उ0नि0 शिवकैलाश, कोतवाली उतरौला की तहरीर पर थाना स्थानीय पर
मु0अ0सं0 209/2025 धारा 61 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व धारा 338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली उतरौला पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित दो अभियुक्तों को दिनांक 22.01.2026 को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त:
मो0 सैफ पुत्र अब्दुल समीम, निवासी महरानीगंज, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा

अशफाक पुत्र चांद मोहम्मद, निवासी महरानीगंज, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा

मो0 सैफ को हाजिम अब्दुल सकीर की दुकान, रेलवे स्टेशन रोड जनपद गोण्डा से तथा अशफाक को होंडा एजेंसी, जनपद गोण्डा के सामने से गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि इस मुकदमे में नामित अभियुक्त मो0 हफीज पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मोहल्ला रफीनगर, कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर को पहले ही दिनांक 25.12.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे बेरोजगार थे और पैसे कमाने के लालच में उतरौला कस्बे में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण भैंस के मांस का व्यापार लाभदायक समझकर उन्होंने मो0 हफीज से संपर्क किया। उन्होंने हफीज को प्रलोभन देकर लाइसेंस बनवाने के नाम पर उससे 2,50,000 रुपये लिए और कूटरचित व फर्जी लाइसेंस तैयार करवा दिया।

इसी फर्जी लाइसेंस के आधार पर “हफीज फूड्स मीट शॉप” के नाम से कस्बा उतरौला में भैंस के मांस का विक्रय किया जाता था। मांस बिक्री से प्राप्त धनराशि को तीनों अभियुक्त आपस में बांट लेते थे।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पूरे कारोबार को फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे संचालित किया जा रहा था, जो कि खाद्य सुरक्षा कानून और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

Byte – विशाल पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर

 

 

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