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बदायूं: 9 से 17 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा अभियान’, डीएम अवनीश राय ने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने की की अपील।

बदायूं: 9 से 17 अगस्त तक चलेगा ‘हर घर तिरंगा अभियान’, डीएम अवनीश राय ने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराने की की अपील।

बदायूं। स्वतंत्रता दिवस-2026 के पावन अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान, एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद में 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अवनीश राय ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज को पूरी शान और सम्मान के साथ फहराएं। साथ ही, उन्होंने यह भी विशेष रूप से निर्देश दिया है कि ध्वज फहराने से पहले भारतीय ध्वज संहिता (फ्लैग कोड) के सभी प्रावधानों का पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

राष्ट्रीय ध्वज के मानक और माप:

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय ध्वज हमेशा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही तैयार और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए और इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना अनिवार्य है। तिरंगा खादी, हाथ से कते हुए, मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी अथवा रेशमी वस्त्र से तैयार किया जा सकता है। ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होनी चाहिए, तथा सफेद पट्टी के बिल्कुल केंद्र में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित होना चाहिए।

तिरंगा फहराने के नियम:

जिलाधिकारी ने बताया कि ध्वज फहराते समय यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए कि केसरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर की ओर रहे। सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण सूर्योदय के उपरांत किया जाता है और सूर्यास्त के समय पूरे राजकीय सम्मान के साथ ध्वज को उतारा जाता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अब राष्ट्रीय ध्वज रात्रि के समय भी फहराए जाने की अनुमति है।

अभियान की अवधि और सावधानियां:

‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत आगामी 09 अगस्त से 17 अगस्त, 2026 तक सभी निजी आवासों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ध्वज को अत्यंत सम्मान के साथ उतारकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को फेंका नहीं जाना चाहिए, उसे जमीन पर गिरने देना या उसका किसी भी प्रकार से अनादर करना दंडनीय अपराध है। ध्वज को हमेशा कायदे से मोड़कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

फटा या क्षतिग्रस्त ध्वज न फहराएं:

डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी नागरिक अपने घर या प्रतिष्ठान पर आधा झुका हुआ, फटा, कटा या किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज बिल्कुल प्रदर्शित न करे। उन्होंने सभी नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों और सामाजिक संगठनों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा व मान-सम्मान को सर्वोपरि रखने की अपील की है।

‘वंदे मातरम’ की 150वीं जयंती और डिजिटल सेलिब्रेशन:

इस वर्ष भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। इसी के तहत सरकार ने वंदे मातरम के तृतीय चरण के साथ ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह आयोजन भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में संपन्न होगा। भौतिक रूप से तिरंगा फहराने के साथ ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन किया जाएगा, वहीं डिजिटल सेलिब्रेशन के अंतर्गत नागरिक तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी और वंदे मातरम गायन का वीडियो/फोटो ‘हर घर तिरंगा’ की आधिकारिक वेबसाइट https://harghartiranga.com पर जाकर अपलोड कर सकते हैं।

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