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पॉक्सो कानून को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक, सुरक्षित व्यवहार की दी जानकारी।

पॉक्सो कानून को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक, सुरक्षित व्यवहार की दी जानकारी।

बदायूं। गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले के विभिन्न विद्यालयों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 को लेकर व्यापक विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और पॉक्सो कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रमों की शुरुआत जनपद न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण के साथ हुई। इस दौरान महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं के विद्यार्थियों और पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा पॉक्सो अधिनियम पर आधारित जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई, जिसे जनपद न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार में अंतर समझने, व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तत्काल माता-पिता, अभिभावक या विश्वसनीय शिक्षक को देने के लिए प्रेरित किया।

प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी ने छात्राओं को शिक्षा के महत्व और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी। उन्होंने गुड टच और बैड टच के बारे में भी विद्यार्थियों को समझाया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के साथ उनके लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना है।

जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डि पॉल स्कूल, कृष्णा इंटर कॉलेज, एचपी इंटरनेशनल स्कूल, क्रिश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज, शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर, नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज सहित उझानी, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली और अन्य क्षेत्रों के विद्यालयों में विद्यार्थियों को पॉक्सो कानून के प्रावधानों और बाल अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

कार्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की सलाह दी गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सामाजिक माध्यमों का सकारात्मक इस्तेमाल करने तथा आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया गया।

अभियान के तहत कई विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन हुआ। इनके माध्यम से बच्चों को बाल सुरक्षा, लैंगिक अपराधों से बचाव और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, पराविधिक स्वयंसेवक, विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने के साथ किसी भी प्रकार के शोषण या अनुचित व्यवहार की स्थिति में आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

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