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बदायूं-: रेप कर मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा।

चार महीने में मामले की पूरी सुनवाई करते हुए फांसी की सजा।

उत्तर प्रदेश, बदायूं-: जिले में सात वर्ष की मासूम की दुष्कर्म के बाद सिर कुचल कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है और चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए जज दीपक कुमार की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायधीश स्पेशल जज पास्को कोर्ट दीपक कुमार ने 1 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल यह पूरा मामला बिल्सी कस्बे क़ा है जहाँ 18 अक्टूबर 2024 को सात वर्ष की बच्ची अपनें घर से सब्जी लेने गयी थी और घर वापस नही लौटी परिवार नें बच्ची के घर ना लौटने की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस नें एक खंडर नुमा मकान से बच्ची क़ा शव बरामद किया था। पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। मामले में कोर्ट ने चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जाने आलम को फांसी की सजा सुनाई है।

बाइट- वीरेंद्र कुमार वर्मा, वकील

 

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।

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