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जिला कारागार में बंदियों को बताए कानूनी अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी।

जिला कारागार में बंदियों को बताए कानूनी अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी।

मुबारक अली, संवाददाता

शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह की अध्यक्षता में हुए शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, प्ली बार्गेनिंग और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पांडेय के निर्देश पर किया गया।

शिविर में सचिव अपेक्षा सिंह ने प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि निर्धारित कानूनी शर्तों के अंतर्गत पात्र आपराधिक मामलों में इसका लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने बंदियों को अच्छे आचरण के महत्व के साथ उनके अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में भी जागरूक किया।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना तथा न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करना है। पात्र मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है।

एलएडीसीएस असिस्टेंट विवेक शर्मा ने बंदियों को उनके मूल अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपचारों की जानकारी दी। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, मुकदमों की पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सुविधा, निर्धारित कानूनी शर्तें पूरी करने वाले विचाराधीन बंदियों की जमानत संबंधी प्रावधानों, जेल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और अपील के अधिकार के बारे में विस्तार से बताया।

मीडिएटर अधिवक्ता दिलीप कुमार सक्सेना ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। वहीं, मीडिएटर अधिवक्ता मनोज कृष्ण मिश्र ने राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निस्तारण तथा उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। समापन पर जिला कारागार के जेल अधीक्षक जितेंद्र प्रताप तिवारी ने अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान डिप्टी जेलर बांकेलाल, पीएलवी अनिल कुमार, जेल स्टाफ और बंदी मौजूद रहे।

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