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दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: बदायूं में पात्र दंपत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, मिलेंगे 35 हजार तक की आर्थिक सहायता।

दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: बदायूं में पात्र दंपत्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, मिलेंगे 35 हजार तक की आर्थिक सहायता।

बदायूं। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से ‘दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना’ का संचालन किया जा रहा है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विवाह के बंधन में बंधे दिव्यांग दंपत्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि

इस योजना के अंतर्गत दंपत्ति को मिलने वाली पुरस्कार राशि उनकी दिव्यांगता की स्थिति पर निर्भर करती है:

* केवल वर के दिव्यांग होने पर: 15,000 रुपए

* केवल वधू के दिव्यांग होने पर: 20,000 रुपए

* वर एवं वधू दोनों के दिव्यांग होने पर: 35,000 रुपए

मुख्य पात्रता शर्तें

* दंपत्ति भारत का नागरिक हो तथा उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से यहां का अधिवासी हो।

* विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

* युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

* दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) की श्रेणी में न हो।

* किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो, कोई पूर्व से जीवित पति या पत्नी न हो और न ही कोई महिला उत्पीड़न का वाद लंबित हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करनी होगी:

* दंपत्ति की संयुक्त नवीनतम फोटो

* दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र

* बैंक खाते का विवरण (पासबुक/चेकबुक)

* विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र

* निवास प्रमाण पत्र

* [आधार कार्ड] की स्वप्रमाणित छायाप्रति

संपर्क और पिछले वर्ष के आंकड़े

विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के माध्यम से जनपद के 25 दिव्यांग दंपत्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने सभी पात्र दंपत्तियों से अपील की है कि वे समय पर ऑनलाइन आवेदन करें। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या किसी भी सहायता के लिए विकास भवन, बदायूं स्थित कक्ष संख्या-103 में कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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