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बहेड़ी: पांच लाख की रंगदारी के मामले में कथित पत्रकार गिरफ्तार, महिला के आत्मदाह प्रकरण से भी जुड़ा है तार।

पांच लाख की रंगदारी के मामले में कथित पत्रकार गिरफ्तार, महिला के आत्मदाह प्रकरण से भी जुड़ा है तार।

संवाददाता, मोहम्मद वसीम 

बहेड़ी, बरेली। खुद को पत्रकार बताकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने, रकम न मिलने पर परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में बहेड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से पांच हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि आरोपी ने एक महिला के जरिए दबाव बनाने का कथित प्रयास किया था।

पुलिस के अनुसार, उल्हैतापुर निवासी अजयपाल ने थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि मुंशीनगर, इज्जतनगर निवासी यूसुफ उर्फ फरीर खान (43) ने खुद को पत्रकार बताते हुए अधिकारियों और रसूखदार लोगों तक अपनी पहुंच का धौंस दिखाया। आरोप है कि उसने अजयपाल से पांच लाख रुपये की भारी रकम की मांग की और रुपये न मिलने पर उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने, बेटे को अगवा कर जान से मरवाने और पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी।

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी और उल्हैतापुर निवासी मीना के बीच संपर्क था। पुलिस का कहना है कि मीना के पारिवारिक विवाद की जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसका इस्तेमाल अजयपाल के परिवार पर मानसिक दबाव बनाने के लिए किया था।

गौरतलब है कि गत 14 जुलाई को मीना ने एसएसपी कार्यालय के बाहर अपने ऊपर डीजल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया था, जिसे मौके पर मौजूद एलआईओ अमित कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया था। पुलिस इस सनसनीखेज घटना को भी इस पूरे रंगदारी प्रकरण की एक अहम कड़ी के रूप में देख रही है।

पीड़ित अजयपाल की शिकायत पर गत 8 अगस्त को जब आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी ने दोबारा पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। पीड़ित का आरोप था कि रकम न देने पर उसके बच्चों को गायब कराने की धमकी दी गई।

थाना प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में उपनिरीक्षक शिवम कुमार, हेड कांस्टेबल विशेष और देवेश की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर शनिवार देर रात गुढ़वारा कट (जोखनपुर मार्ग) से आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से पांच हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पुलिस ने पूछताछ और अब तक की साक्ष्य-संकलन प्रक्रिया के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं (226, 308(5), 308(6), 352 और 351(3)) के तहत कानूनी कार्रवाई की है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित संलिप्तताओं की भी गहराई से जांच कर रही है।

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