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शाहजहांपुर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी कलान पुलिस की गिरफ्त में, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल।

शाहजहांपुर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी कलान पुलिस की गिरफ्त में, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल।

संवाददाता, मुबारक अली 

शाहजहांपुर। जनपद के कलान थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 2 जुलाई को नाबालिग के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस शिकायत पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गत 17 अगस्त को अपहृत नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया था, जिसके बाद न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 3/4(2) की गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं।

घटना के बाद से फरार चल रहे वांछित आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी क्रम में कलान पुलिस टीम को मुखबिर से सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर मंगलवार सुबह करीब 10:55 बजे नायरा पेट्रोल पंप से लगभग 100 मीटर आगे बदायूं रोड से आरोपी उदयवीर (21 वर्ष) पुत्र जगदीश कुशवाह (निवासी ग्राम पटना देवकली, थाना कलान) को धर दबोचा गया।

इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक जयप्रकाश, उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार उपाध्याय और कांस्टेबल शैलेंद्र शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला सुरक्षा और बाल अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तरह गंभीर है तथा ऐसे मामलों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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