जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार।
गुलाम नबी कुरैशी, संवाददाता
बलरामपुर। गैसड़ी थाना क्षेत्र में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के एक गंभीर मामले में पुलिस ने IPC और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई की गई।
ग्राम बभनपुरवा मजरा खदगौरा थाना कोतवाली गैसड़ी निवासी मुराली पुत्र मुन्नीलाल ने थाने में तहरीर दी कि ग्राम पुरैना प्रेमपुर निवासी इस्माइल पुत्र कल्प हुसैन ने करीब दो वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया।
पीड़ित का आरोप है कि इस्माइल को ग्राम प्रधान शकील पुत्र मोहम्मद इब्राहीम और नगर पंचायत गैसड़ी के वार्ड संख्या 10 के सभासद जलालुद्दीन पुत्र अनवर का सहयोग प्राप्त था। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मु.अ.सं. 50/2025, धारा 351(3) BNS एवं उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3, 5(1), 5(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के आदेश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय एवं क्षेत्राधिकारी बृजनन्दन राय के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष कोतवाली गैसड़ी दुर्विजय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने नामजद आरोपी इस्माइल पुत्र कल्प हुसैन को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पुरैना स्थित एक तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
Byte – विशाल पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर।