उत्तर प्रदेश, बलरामपुर-: वादी सुनील कुमार वर्मा पुत्र हनुमान वर्मा निवासी जुवारा पोस्ट/थाना रेहरा बाजार बलरामपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को उनके समक्ष प्रस्तुत होकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया कि प्रार्थी मुख्यमंत्री उद्दम ऋण योजना के तहत इण्डियन बैंक शाखा रेहरा बाजार में आवेदन किया था जिसमें प्रार्थी को कुल 09 लाख रु0 का लोन स्वीकृत हुआ था लेकिन उस बैंक से शाखा प्रबंधक अपने सहयोगी रिंकू जो इण्डियन बैंक का सी0एस0सी0 रेहरा बाजार में चलाता है और मुंशीलाल वर्मा निवासी धानेपुर के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करके प्रार्थी के लोन का पैसा निकाल लिए हैं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थनापत्र की जांच कराई गई तो जांच से यह पाया गया कि शिकायतकर्ता को 09 लाख के स्वीकृत लोन का मात्र 99 हजार रुपए दिए गए हैं शेष लगभग 07 लाख रुपए बैंक मैनेजर नें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनसे साठगांठ कर सरकारी धन को ले लिया गया है जो सरकारी धन के गबन की श्रेणी में भी आता है।
उक्त प्रकरण में घटना की गंभीरता के दृष्टिगत मु0अ0सं0 65/2025 धारा 420/409/120B भा0द0वि0 थाना रेहरा बाजार पर पंजीकृत कराकर घटना की गहन विवेचना कराई गई।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार द्वारा शिकायतकर्ता/वादी सुनील कुमार वर्मा के साथ हुई मुख्यमंत्री उद्दम ऋण योजना के तहत स्वीकृत ऋण का धोखधड़ी कर गबन किए जाने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण हेतु दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द0 श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी थाना रेहरा बाजार दुर्गेश सिंह के नेतृत्व मे आज दिनांक 10.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक रेहरा बाजार दुर्गेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2025 धारा 420/409/120B भा0द0वि0 से संबंधित नामजद/प्रकाश में आए मुख्य अभियुक्त अयोध्या प्रसाद पुत्र शिवपूजन जौहरी(बैंक मैनेजर इण्डियन बैंक) निवासी मिठाई वाटिका न्यू लिट्रिल चैम्प स्कूल पटेल नगर मनिकापुर गोण्डा स्थाई पता डुमरिया गंज निकट PIC थाना डुमरियागंड जनपद सिद्धार्धनगर को मुखविर खास की सूचना पर दतौली पुल रेहरा बाजार के पास से व बृजेश कुमार सिंह पुत्र अयोध्या प्रसाद सिंह निवासी अधीनपुर थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को मुखविर खास की सूचना पर अधीनपुर रेहरा बाजार पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि उक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त असिस्टेंट मैनेजर अतिन सक्सेना पुत्र शेखर सक्सेना नि0 D-4/314 विजयंत खण्ड गोमती नगर लखनऊ व रिंकू शर्मा उर्फ कौशल कुमार पुत्र सर्वजीत शर्मा (वी0सी0) नि0 रेहरा बाजार बलरामपुर के दिनांक 30.05.2025 के ही मु0अ0सं0 55/2025 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 में जेल भेजा जा चुका है। अतिन सक्सेना उपरोक्त द्वारा इस प्रकरण मे फर्जी भौतिक सत्यापन किया गया था। शेष वांछित अभियुक्त सुरेश वर्मा व मुंशीलाल वर्मा की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना है।
गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना के संबंध में पूंछताछ की गई तो मुख्य अभियुक्त अयोध्या प्रसाद जौहरी ने बताया गया कि मै जानबूझकर अपनी पोस्टिंग ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्र में कराया था ऐसी जगह बैंक में आने वाले कम पढ़े लिखे व सीधे साधे लोगो को विस्वास में लेकर उनको बेवकूफ बनाकर पैसा कमाना आसान रहता है हम लोग लोन आदि के लिए दलाल/अवैध एजेंट बना लेते हैं इन्ही के माध्यम से ग्राहको का काम करते है और भरोसे मे लेकर उनके लोन का पैसा निकालकर थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर लोन का बचा हुआ पैसा हम लोग गबन कर लेते हैं। शिकायतकर्ता सुनील कुमार वर्मा को 09 लाख रु0 का लोन स्वीकृत कराकर शिकायतकर्ता को 99 हजार रुपए दिए थे और शेष लगभग 07 लाख रुपए मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ले लिया था।
उक्त लोन को कराने में बृजेश कुमार की न्यु बृजेश बैट्री सर्विस रेहारा बाजार व करनैलगंज गोण्डा की न्यु शक्ति मसीनरी स्टोर का फर्जी कोटैशन व बिल तैयार कराकर लोन स्वीकृत कराया और बाद मे उनको कमीशन देकर रुपए वापस स्वयं प्राप्त कर लिया ।
Byte – नम्रिता श्रीवास्तव अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर
रिपोर्ट- गुलाम नबी कुरैशी बलरामपुर।