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बदायूं-: 14 अप्रैल तक जनपद में धारा 163 लागू।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अधीन

(पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144)

उत्तर प्रदेश, बदायूं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने बताया कि माह फरवरी व अप्रैल 2025 में महाशिवरात्रि, होली, फाल्गुन पूर्णिमा, जमात-उल-विदा (अलविदा), चेटीचन्द, ईद-उल-फितर, चौत्र पूर्णिमा, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, रामनवमी, महावीर जयन्ती, डॉ भीमराव अम्बेडकर जयन्ती तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अन्तर्गत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा भी प्रस्तावित है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत 20 फरवरी 2025 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 14 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 14 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।

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