उत्तर प्रदेश, बदायूं/सहसवान-: नगर पालिका परिषद द्वारा शासन के आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023 – 24 विज्ञापन शुल्क नियमावली लागू कर दी गई है।
अधिशासी अधिकारी डॉ० राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद नियमावली के तहत किसी भी फर्म या विद्यालय व अन्य संस्थाओं द्वारा अपने प्रचार प्रसार हेतु यदि नगर पालिका सीमा अंतर्गत कोई बैनर पोस्टर फ्लेक्स या बोर्ड होर्डिंग व अन्य सामग्री लगाई जाती है तब उसकी स्वीकृति निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरांत नगर पालिका द्वारा लिखित रूप से दी जाती है।
सौंदर्य के उद्देश्य से पालिका द्वारा छः सड़का पुलिस चौकी मोहल्ला शहबाजपुर पर बनाए गए तिकोना पार्क ( एल. ई. डी. पॉइन्ट ) व अन्य स्थानों पर कुछ फर्मों द्वारा अपने प्रचार प्रसार हेतु सामग्री लगा दी है पालिका द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही पालिका द्वारा उन स्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जहां पर पालिका की अनुमति लिए बिना किसी संस्था अथवा फर्म / विद्यालय द्वारा अपने प्रचार प्रसार हेतु पोस्ट व बैनर आदि लगा दिए गए हैं। उनको भी नोटिस जारी कर पालिका द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।
डेस्क- राष्ट्रीय न्यूज टुडे।